*Big Breaking: सरकार का बड़ा फैसला ज़मीन खरीदी बिक्री के बाद अब सीधे नामांतरण,आम लोगों को अब नहीं काटने होंगे तहसील कार्यालय के चक्कर*

*Big Breaking: सरकार का बड़ा फैसला ज़मीन खरीदी बिक्री के बाद अब सीधे नामांतरण,आम लोगों को अब नहीं काटने होंगे तहसील कार्यालय के चक्कर*

रायपुर। राज्य सरकार का बड़ा फैसला जमीन की खरीदी बिक्री के बाद अब नामांतरण की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए रजिस्ट्री होते ही अब भूमि स्वामी के संपत्तियों का नामांतरण भी हो जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं।

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आपको बता दें कि पहले जमीन की रजिस्ट्री के बाद नामांतरण की प्रक्रिया के लिए आम लोगों को तहसील कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे जिसमें काफी समय लगता था और लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ता था। 
अब इसके लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से जारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार- छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा (1)  द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार ने खरीदी तथा बिक्री से प्राप्त भूमि के नामांतरण के सरलीकरण के लिए भूमि स्वामी के द्वारा आधारित भूमि या भूमि का भाग खसरा भूखंड जिनका पंजीकृत विक्रय के आधार पर अंतरण किया जाता है। ऐसे भूमि के नामांतरण हेतु प्राप्त प्रकरणों पर उक्त संहिता की धारा 110 के अधीन तहसीलदार को प्राप्त नामांतरण की शक्तियां जिले में पदस्थ रजिस्टार, सब रजिस्टार जो अपने क्षेत्राधिकार में पंजीकृत विक्रय पत्र के निष्पादन हेतु अधिकृत है को प्रदान की जाती है।

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 बता दे इसके पहले जमीन की खरीदी बिक्री के बाद तहसीलदार के समक्ष नामांतरण के लिए आवेदन देना पड़ता था तहसीलदार के कोर्ट से आगे की प्रक्रिया पूरी की जाती थी जिसके लिए नामांतरण की प्रक्रिया में लंबा समय लगता था।अब नामांतरण की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए प्रदेश की सरकार ने तहसीलदारों से इसका पावर छीन कर पंजीयन विभाग के रजिस्टार/ सब रजिस्टार को क्षेत्राधिकार दिया है। इसके साथ ही अब जमीन की खरीदी बिक्री के साथ ही स्वामियों का स्वमेंय नामांतरण हो जाएगा।

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ब्यूरो रिपोर्ट