*नामी बदमाश को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, जिला बदर के आदेश के खिलाफ़ लगाई याचिका ख़ारिज*

*नामी बदमाश को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, जिला बदर के आदेश के खिलाफ़ लगाई याचिका ख़ारिज*

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बिलासपुर। कोरबा जिले में लगातार आतंक मचाने वाले आदतन बदमाश फरीद खान उर्फ फ़रीमुद्दीन खान को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाई है। उसकी आपराधिक गतिविधियों के चलते जिला कलेक्टर ने उसे जिला बदर कर दिया था। जिसके खिलाफ फरीद खान ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। जहां सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने उसकी याचिका खारिज कर दी है।

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बता दे कि फरीद खान कोरबा जिले के कटघोरा का आदतन बदमाश है। उसके खिलाफ लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न रहने,मारपीट, चक्काजाम, अवैध वसूली जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं।  पुलिस द्वारा उसे कई बार अपराधिक जीवन छोड़कर सामान्य जीवन जीने जीने हेतु समझाइश दी गई थी। पर उसमें कोई सुधार परिलक्षित ना होने पर जिला कलेक्टर ने उसे कोरबा जिले व आसपास के सरहदी जिलों से 1 वर्ष के लिए पिछले दिनों जिला बदर कर दिया था।

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कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक फ़रीमुद्दीन उर्फ फरीद खान को जिला कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा,  सक्ती, बिलासपुर, गौरेला-पेंड्रा मरवाही, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर कोरिया एवं सूरजपुर की जिले के सीमाओं के बाहर रहना था। कलेक्टर के आदेश को निरस्त करवाने फरीद खान ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जहां चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस राकेश मोहन पांडे की बेंच में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने फरीद खान की याचिका खारिज कर दी।

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ब्यूरो रिपोर्ट